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Ration New Rules 2026: नए साल से राशन वितरण में बड़ा बदलाव, अब प्रति यूनिट मिलेगा 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल

Ration New Rules 2026: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक संतुलित और पोषण-युक्त बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नए साल (जनवरी 2026) से राशन वितरण के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

इस नई व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य लाभार्थियों को अनाज के मिश्रण (गेहूं और चावल) का सही अनुपात उपलब्ध कराना है, ताकि आम परिवारों की आहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

यह बदलाव न केवल राशन की मात्रा को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Ration New Rules 2026

Ration New Rules 2026 क्या है नई वितरण व्यवस्था?

जनवरी माह से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत अब ‘प्रति यूनिट’ मिलने वाले कुल अनाज के कोटे को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है:

  • गेहूं की मात्रा: 2 किलो प्रति यूनिट।
  • चावल की मात्रा: 3 किलो प्रति यूनिट।

विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं की मात्रा सुनिश्चित करने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो केवल चावल मिलने के कारण बाजार से महंगे दामों पर गेहूं खरीदने को मजबूर थे। यह कदम ‘खाद्य सुरक्षा’ के साथ-साथ ‘पोषण सुरक्षा’ को भी बढ़ावा देगा।

लाभार्थियों का डेटा और नेटवर्क

प्रखंड आपूर्ति विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस बदलाव का व्यापक असर स्थानीय आबादी पर पड़ेगा। ब्लॉक स्तर की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

  1. कार्डधारकों की स्थिति: क्षेत्र में कुल 32,008 राशन कार्डधारक सक्रिय हैं।
  2. यूनिट विवरण: कुल पंजीकृत यूनिट्स की संख्या 1,53,051 है, जिन्हें इस संशोधित मात्रा का सीधा लाभ मिलेगा।
  3. श्रेणीवार वितरण: अंत्योदय कार्डधारी (AAY): 2,953 परिवार (अत्यधिक गरीब श्रेणी)। प्राथमिकता गृहस्थी (PHH): 29,150 परिवार (लगभग)।

चुनौतियां और प्रशासनिक समाधान: बंद दुकानों पर कार्रवाई

राशन व्यवस्था को सुचारू बनाने के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं। वर्तमान में प्रखंड की कुल 81 दुकानों में से 12 दुकानें विभिन्न तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से बंद पड़ी हैं।

  • बंद दुकानों के कारण संबंधित क्षेत्रों के लाभुकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है या अन्य दुकानों पर अतिरिक्त भीड़ का सामना करना पड़ रहा है।
  • प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बंद दुकानों के आवंटन और उन्हें दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर तेज कर दी गई है। न्यू ईयर की डेडलाइन के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक लाभुक को उसके नजदीकी केंद्र पर ही राशन मिल सके।

लाभुकों के लिए जरूरी सुझाव

एक विश्वसनीय सूचना प्रदाता के रूप में, हम राशन कार्डधारकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं:

  1. मात्रा की जांच: ई-पोस (e-PoS) मशीन से निकलने वाली रसीद में गेहूं और चावल की मात्रा (2kg + 3kg) को जरूर चेक करें।
  2. शिकायत निवारण: यदि डीलर नई दर या मात्रा के अनुसार राशन देने से मना करता है, तो तुरंत अपने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
  3. ई-केवाईसी (e-KYC): सुनिश्चित करें कि आपके परिवार के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूर्ण है, ताकि नए साल में आपका राशन न रुके।

जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह ‘2 किलो गेहूं + 3 किलो चावल’ का फॉर्मूला आम आदमी की रसोई के बजट को स्थिर करने में मददगार साबित होगा।

प्रशासनिक सक्रियता और बंद पड़ी दुकानों के समाधान से यह उम्मीद जगी है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक अधिक पारदर्शिता के साथ पहुँचेगा।

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